Shyam Agrawal
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अभनपुर तहसील
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अभनपुर। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत निर्धारित समय-सीमा में आवेदनों का निराकरण नहीं करने पर अभनपुर तहसील में कार्रवाई की गई है। जाति प्रमाण पत्र बनाने में देरी के मामले में स्टेनो हेमलता दीवान पर कुल 1700 रुपए का अर्थदंड लगाया गया है। समय-सीमा समाप्त होने के बाद भी 17 आवेदनों का निराकरण नहीं किया गया था।

प्रति आवेदन 100 रुपए के हिसाब से लगाया जुर्माना

जानकारी के अनुसार, निर्धारित समय-सीमा के भीतर 17 आवेदनों पर कार्रवाई पूरी नहीं की गई। इसे सेवा प्रदाय में लापरवाही मानते हुए प्रति आवेदन 100 रुपए के हिसाब से कुल 1700 रुपए का जुर्माना लगाया गया। जुर्माने की राशि नियमानुसार चालान के माध्यम से शासकीय कोष में जमा कराई गई है।

कलेक्टर के निर्देश पर हुई कार्रवाई

उक्त कार्रवाई कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देश पर की गई। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि सरकारी सेवाओं के लिए निर्धारित समय-सीमा का पालन करना आवश्यक है। नागरिकों को समय पर सेवाएं उपलब्ध कराने में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत अर्थदंड की कार्रवाई की जाती है।

लोक सेवा गारंटी अधिनियम का उद्देश्य आम लोगों को सरकारी सेवाएं निर्धारित समय-सीमा के भीतर उपलब्ध कराना है, ताकि आवेदनों के निराकरण में अनावश्यक देरी न हो।

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By Yuvraj Sahu

Yuvraj Sahu Editor – Khabar Vistar युवराज साहू (Yuvraj Sahu) खबर विस्तार (Khabar Vistar) के संपादक हैं। वे छत्तीसगढ़ की स्थानीय, प्रशासनिक, अपराध, शिक्षा एवं जनहित से जुड़ी खबरों का निष्पक्ष और तथ्यपरक कवरेज करते हैं।

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