महासमुंद। शराब की महफिल में दोस्त की पत्नी से छेड़छाड़ करना एक युवक को भारी पड़ गया। गुस्साए पति ने अपने साथी के साथ मिलकर युवक की जमकर पिटाई कर दी। गंभीर चोटों के चलते युवक बेहोश हो गया और बाद में उसकी मौत हो गई। वारदात के बाद दोनों आरोपी मामले को छिपाने के लिए मृतक को बाइक पर बैठाकर अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामला महासमुंद जिले के बसना थाना अंतर्गत भंवरपुर चौकी क्षेत्र का है।
अस्पताल पहुंचाया तो खुला मौत का राज
जानकारी के अनुसार, घटना 10 सितंबर की बताई जा रही है। कुदरीपारा (कोरबा) निवासी भानुप्रताप लहरे (37) और बड़े साजापाली निवासी मनोहर कोसरिया (37) एक अचेत युवक को बाइक से अस्पताल लेकर पहुंचे। डॉक्टरों ने जांच के बाद युवक को मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान परदेशी यादव के रूप में हुई। उसके शरीर पर गंभीर चोटों के निशान देखकर डॉक्टरों को मामला संदिग्ध लगा। हत्या की आशंका के चलते पुलिस को सूचना दी गई।
शराब पीने के दौरान बिगड़ी बात
सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए। जांच के दौरान सामने आया कि घटना के समय परदेशी यादव, मनोहर कोसरिया और भानुप्रताप लहरे एक साथ बैठकर शराब पी रहे थे। इसी दौरान परदेशी यादव ने मनोहर की पत्नी के साथ छेड़छाड़ कर दी। इससे मनोहर बुरी तरह भड़क गया। इसके बाद मनोहर और भानुप्रताप ने मिलकर परदेशी की हाथ-मुक्कों और लातों से जमकर पिटाई कर दी। मारपीट में गंभीर चोट लगने के बाद परदेशी बेहोश हो गया और बाद में उसकी मौत हो गई।
बाइक पर ले गए अस्पताल
परदेशी की मौत के बाद दोनों आरोपियों ने वारदात को छिपाने का प्रयास किया। वे मृतक को बाइक के बीच में बैठाकर अस्पताल लेकर पहुंचे, ताकि घटना को सामान्य तरीके से पेश किया जा सके। हालांकि शरीर पर चोटों के निशान और डॉक्टरों की सूचना के बाद पुलिस को पूरे मामले पर संदेह हुआ। पुलिस ने दोनों से कड़ाई से पूछताछ की तो उन्होंने मारपीट की बात स्वीकार कर ली।
खून से सने कपड़े भी छिपाए
पूछताछ में एक और अहम खुलासा हुआ। आरोपियों ने बताया कि मारपीट के दौरान उनके कपड़ों पर खून लग गया था। पुलिस से बचने के लिए उन्होंने खून लगे कपड़ों को शासकीय अस्पताल भंवरपुर के सामने स्थित एक गड्ढे में छिपा दिया था। पुलिस ने मामले में साक्ष्यों के आधार पर दोनों आरोपियों भानुप्रताप लहरे और मनोहर कोसरिया को गिरफ्तार कर लिया। दोनों के खिलाफ धारा 103(1), 3(5) बीएनएस के तहत कार्रवाई करते हुए न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।
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