रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने शुक्रवार को पूरे प्रदेश में ‘शुष्क दिवस’ (क्तल क्ंल) घोषित किया है। वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग ने 2 सितंबर को आदेश जारी कर प्रदेशभर में शराब की बिक्री और परोसने पर पूरी तरह रोक लगाने के निर्देश दिए हैं।
सरकार के आदेश के मुताबिक, 4 सितंबर को पूरे श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर प्रदेश की सभी देशी और विदेशी शराब की फुटकर दुकानें बंद रहेंगी। इसके अलावा रेस्टोरेंट-बार, होटल-बार, क्लब और शराब बिक्री अथवा परोसने वाले अन्य प्रतिष्ठानों को भी शराब बेचने या परोसने की अनुमति नहीं होगी।
शराब बेचते या परोसते मिले तो होगी कार्रवाई
आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि शुष्क दिवस के दौरान किसी भी दुकान, होटल, रेस्टोरेंट, क्लब अथवा अन्य प्रतिष्ठान में शराब की बिक्री या परोसने की अनुमति नहीं होगी। गैर-मालिकाना क्लब, रेस्टोरेंट, स्टार होटल समेत किसी भी स्थान पर शराब बिक्री और परोसने पर रोक लागू रहेगी। आदेश में व्यक्तिगत भंडारण और गैर-लाइसेंसी परिसरों में शराब के स्टॉक पर भी सख्ती से रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे मामलों में शराब जब्ती की कार्रवाई की जाएगी।
अवैध शराब के खिलाफ जांच दल करेंगे छापेमारी
शुष्क दिवस के दौरान अवैध शराब की बिक्री और परिवहन रोकने के लिए सभी जिला कार्यालयों, संभागीय उड़नदस्तों और राज्य स्तरीय उड़नदस्तों को प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए जांच दल गठित कर अवैध शराब के संभावित ठिकानों और वाहनों की जांच की जाएगी। दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ अपराध दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।
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