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रायपुर जिले के गोबरा नवापारा में एक व्यापारी का अपहरण और बंदूक की नोक पर 10 लाख रुपये की जबरन उगाही के मामले में नया मोड़ आया है। बताया जा रहा है कि पैसों के लेन-देन को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था। व्यापारी ने आरोपी से पैसे लिए, जिसे वापस नहीं लौटा रहा था। इसी बात पर आरोपी गुस्से में आकर व्यापारी से मारपीट की थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया है। मामला गोबरा नवापारा थाना क्षेत्र का है।

पुलिस के अनुसार, 20 जुलाई 2026 की शाम करीब 7.30 बजे तर्री रोड स्थित कैंटीन में शिकायतकर्ता मयंक छल्लानी और आरोपी गुलजार खान के बीच 10 लाख रुपये के लेनदेन को लेकर विवाद हुआ। आरोप है कि इसी दौरान गुलजार खान ने अपने साथी अलीम खान के साथ मिलकर मयंक छल्लानी से अश्लील गाली-गलौज की, हाथ-मुक्कों से मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी।

नाक में फ्रैक्चर, कान में गंभीर चोट की पुष्टि

बंदूक की नोक पर व्यापारी का अपहरणघटना के बाद घायल मयंक छल्लानी का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोबरा नवापारा में प्राथमिक उपचार कराया गया। बाद में उसे रायपुर के मेकाहारा अस्पताल रेफर किया गया। घटना के दो दिन बाद 22 जुलाई को मयंक छल्लानी ने नवापारा थाने में लिखित शिकायत दी। शिकायत में मयंक छल्लानी ने आरोप लगाया था कि आरोपी गुलजार खान ने बंदूक की नोक पर उसे को जबरदस्ती अपनी स्कूटी पर बैठाया और उन्हें तर्री रोड स्थित कैंटीन के बेसमेंट में ले गया।

मयंक ने आरोप लगाया था कि आरोपी गुलजार ने उसके कान के पास बंदूक के निचले हिस्से से वार किया और उन्हें 15-20 थप्पड़ मारे गए। बदमाशों ने उनसे 10 लाख रुपये की मांग की और जान से मारने की धमकी दी। इस दौरान उन्होंने इसका वीडियो भी बनाया। डर के मारे मयंक ने अपने परिचित से फोन पर संपर्क कर कर्ज के रूप में पैसे मांगे और पैसों का इंतजाम करवाया। आरोपियों ने उनके पर्स से 1500 रुपये भी निकाल लिए। इतना ही नहीं, उन्होंने साक्ष्य छिपाने के लिए मयंक के खून से सने कपड़े उतरवा कर नाले में फेंक दिया और नई शर्ट मंगा कर पहनाई।

मयंक ने आरोप लगाया कि पैसे मिलने के बाद जबरन एक वीडियो भी बनवाया गया, जिसमें उनसे यह कहलवाया गया कि यह पैसों का लेन-देन आपसी है और उनसे माफी भी मँगवाई गई, ताकि वे पुलिस के पास न जा सकें। मामले की शिकायत मिलते ही पुलिस ने जांच शुरू की।

जमीन खरीद के लिए दिए थे 10 लाख रुपये

बंदूक की नोक पर व्यापारी का अपहरणजांच के दौरान पुलिस ने दोनों पक्षों के बयान, घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज तथा व्हाट्सएप चैट का परीक्षण किया। जांच में सामने आया कि मयंक छल्लानी और गुलजार खान पूर्व से परिचित थे। दोनों ने ग्राम बकली (राजिम) में जमीन खरीदकर अधिक कीमत पर बेचने की योजना बनाई थी। इस सौदे के लिए गुलजार खान ने 17 जून 2026 को मयंक छल्लानी को 10 लाख रुपये दिए थे। हालांकि जमीन का सौदा नहीं हो सका, जिसके बाद गुलजार खान अपनी रकम वापस मांग रहा था।

पैसे लौटाने को लेकर बढ़ा विवाद

पुलिस के अनुसार, रकम वापस करने में टालमटोल के कारण दोनों पक्ष कैंटिन पहुंचे, जहां बातचीत के दौरान विवाद बढ़ गया और मारपीट हो गई। घटना के बाद मयंक छल्लानी ने अपने परिचित महेश कंसारी से 10 लाख रुपये मंगवाकर अपने घर के पास गुलजार खान को वापस कर दिए। इस लेनदेन का वीडियो भी बनाया गया, जिसमें दोनों पक्षों ने आपसी रकम के लेनदेन के पूरा होने की बात कही।

अपहरण और उगाही के आरोप नहीं मिले सही

शिकायत में मयंक छल्लानी ने अपने अपहरण, बंदूक की नोक पर 10 लाख रुपये की जबरन उगाही और अन्य गंभीर आरोप भी लगाए थे। लेकिन पुलिस जांच में इन आरोपों के समर्थन में कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं मिला। जांच में केवल गाली-गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी के आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाए गए।

FIR दर्ज, आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने आरोपी गुलजार खान और अलीम खान के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 296, 115(2), 351(2), 117(2) एवं 3(5) के तहत अपराध दर्ज कर गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है कि मामले के सभी पहलुओं की गहन जांच जारी है।

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By Yuvraj Sahu

Yuvraj Sahu Founder & Editor – Khabar Vistar युवराज साहू (Yuvraj Sahu) खबर विस्तार (Khabar Vistar) के संस्थापक एवं संपादक हैं। वे छत्तीसगढ़ की स्थानीय, प्रशासनिक, अपराध, शिक्षा एवं जनहित से जुड़ी खबरों का निष्पक्ष और तथ्यपरक कवरेज करते हैं।

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