मछली कारोबारी की हत्यामछली कारोबारी की हत्या का आरोपी गिरफ्तार
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गरियाबंद जिले के मछली कारोबारी विप्लव मंडल की निर्मम हत्या का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। हत्या की साजिश मृतक के ही फिश फार्म में काम करने वाले मजदूरों ने रची थी। अपमान का बदला लेने जंगल में घेरकर आरोपियों ने डंडों और धारदार हथियारों से हमला कर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि दो नाबालिग बालकों की संलिप्तता भी सामने आई है।

जानकारी के अनुसार धमतरी जिले के नगरी थाना क्षेत्र में मछली कारोबारी विप्लव मंडल का शव मिला था। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई के बाद शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच शुरू की। पुलिस जांच में सामने आया कि गरियाबंद के मैनपुर अंतर्गत ग्राम बोईरगांव (दर्रीपारा) निवासी विप्लभ मंडल (55 वर्ष) पिछले कई वर्षों से निजी फिश फार्म संचालित कर रहे थे। वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी भी उसी के फार्म में मजदूरी करते थे।

मजदूरी बढ़ाने पर हुआ विवाद

पुलिस के मुताबिक आरोपी मजदूरों का मजदूरी बढ़ाने को लेकर हुए विप्लभ मंडल से विवाद हुआ था। आरोपियों ने मजदूरी बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन मांग पूरी नहीं होने और गाली-गलौज व अपमानजनक व्यवहार से वे नाराज थे। इसी रंजिश में उन्होंने कारोबारी की हत्या की साजिश रची। 25 जून को वारदात की पहली योजना बनाई गई, लेकिन सफलता नहीं मिलने पर 27 जून को दोबारा योजना बनाकर घटना को अंजाम दिया गया।

घटना वाले दिन विप्लव मंडल अपने साथी के साथ नगरी बाजार से मछली बेचकर लौट रहे थे। आरोपियों ने पहले से उनकी गतिविधियों पर नजर रखी हुई थी। गोरेगांव-भैंसमुड़ा मार्ग के सुनसान जंगल में घात लगाकर बैठे आरोपियों ने पहले कारोबारी के साथी की आंखों में मिर्च पाउडर झोंक दिया, जिससे वह कुछ नहीं देख सका और जान बचाकर वहां से भाग निकला।

हत्या के बाद नगदी और मोबाइल लुटे थे

इसके बाद विप्लव मंडल को चारों ओर से घेरकर लकड़ी के डंडों और धारदार हथियारों से ताबड़तोड़ हमला कर मौत के घाट उतार दिया। वारदात के बाद आरोपियों ने मछली बिक्री की नगदी और मोबाइल फोन लूट लिए तथा रकम का आपस में बंटवारा कर फरार हो गए।

धमतरी एसपी सूरज सिंह परिहार के निर्देश पर गठित विशेष टीमों ने तकनीकी साक्ष्य, मुखबिर की सूचना और जांच के आधार पर आरोपी टंकेश्वर नेताम उर्फ मयंक नेताम (19), सुरेंद्र यादव (26) और जगदीश विश्वकर्मा (50) निवासी ग्राम बोईरगांव थाना मैनपुर जिला गरियाबंद को गिरफ्तार किया है। जांच में दो नाबालिगों की भूमिका भी सामने आई है। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है, जबकि दोनों नाबालिगों पर किशोर न्याय अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है।

कैश, हथियार और बाइक बरामद

आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने लूट की राशि, मोबाइल फोन, वारदात में प्रयुक्त हथियार, दो बाइक तथा अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य बरामद किए हैं। आरोपियों के विरुद्ध बीएनएस की धारा 103(1), 309(6) और 311 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। .

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By Yuvraj Sahu

Yuvraj Sahu Founder & Editor – Khabar Vistar युवराज साहू (Yuvraj Sahu) खबर विस्तार (Khabar Vistar) के संस्थापक एवं संपादक हैं। वे छत्तीसगढ़ की स्थानीय, प्रशासनिक, अपराध, शिक्षा एवं जनहित से जुड़ी खबरों का निष्पक्ष और तथ्यपरक कवरेज करते हैं।

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